Public Provident Fund
यह योजना राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा वर्ष 1968 से लघु बचत जुटाने के लिए आरंभ की गई॰ यह योजना आय कर लाभ के साथ साथ निवेश के बेहतर अवसर भी प्रदान करती हैं . पीपीएफ का खाता किसी डाकघर में , भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में , तथा कुछ अन्य राष्ट्रीकृत बैंकों में खोले जा सकते हैं। कोई भी वयस्क अपने नाम में या किसी नाबालिग के नाम में पीपीएफ खाता खोल सकता है। आप अपने नाम सिर्फ एक PPF Account ही खुलवा सकते हैं। खाते की अवधि 15 वर्ष होती है जिसकी समाप्ति पर खाते को पाँच - पांच वर्ष के लिये कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। Maturiy के बाद एक साल की अवधि पूरी होने के पहले ही Form H भरने पर आपको खाते की अवधि पांच साल की बढ़ाने की सुविधा मिल सकती है खाते में प्रतिवर्ष कम से कम 500 रूपए जमा करना अनिवार्य है। अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपये प्रतिवर्ष जमा किये जा सकते हैं। यह राशि वर्ष में १२ या इससे कम किस्तों में कभी भी जमा कर सकते हैं। यदि किसी विशेष वर्ष के दौरान यदि ग्राहक निवेश नहीं कर पाते हैं तो उस मामले में अंशदान की बकाया राशि के साथ प्रति वर्