Public Provident Fund


 

यह योजना राष्ट्रीय बचत संगठन द्वारा वर्ष 1968 से लघु बचत जुटाने के लिए आरंभ की गई॰ यह योजना आय कर लाभ के साथ साथ निवेश के बेहतर अवसर भी प्रदान करती हैं.पीपीएफ का खाता किसी डाकघर मेंभारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा मेंतथा कुछ अन्य राष्ट्रीकृत बैंकों में खोले जा सकते हैं।

कोई भी वयस्क अपने नाम में या किसी नाबालिग के नाम में पीपीएफ खाता खोल सकता है। आप अपने नाम सिर्फ एक PPF Account ही खुलवा सकते हैं।खाते की अवधि 15 वर्ष होती है जिसकी समाप्ति पर खाते को पाँच-पांच वर्ष के लिये कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है।

Maturiy  के बाद एक साल की अवधि पूरी होने के पहले ही Form H भरने पर आपको खाते की अवधि पांच साल की बढ़ाने की सुविधा मिल सकती हैखाते में प्रतिवर्ष कम से कम 500 रूपए जमा करना अनिवार्य है। अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपये प्रतिवर्ष जमा किये जा सकते हैं।

यह राशि वर्ष में १२ या इससे कम किस्तों में कभी भी जमा कर सकते हैं। यदि किसी विशेष वर्षके दौरान यदि ग्राहक निवेश नहीं कर पाते हैं तो उस मामले में अंशदान की बकाया राशि के साथ प्रति वर्ष 50.00 रू की दर से दंड की राशि का भुगतान किए जाने पर खाता पुनसक्रिय किया जा सकता है।

हिन्दू अविभक्त परिवार HUF के रूप में PPF Account अब नहीं खोला जा सकता। 13 मई 2005 से यह facility बंद कर दी गई है। लेकिन अगर आपका account  इसके पहले का है तो उनके लिए यह सुविधा maturity  होने तक चालू रहेगी। single account के साथ 5 साल के ब्लॉक में जो अवधि​ विस्तार करने की छूट खाताधारक को मिलती हैवह भी HUF खातों को नहीं मिल सकती।

Income Tax Act के Section 80C के अंतर्गत आप हर वित्तीय वर्ष के दौरान जमा राशि पर टैक्स से छूट प्राप्त करते हैं। जमा राशि पर मिले ब्याज पर भी कोई tax नहीं लगता। Maturity  होने पर भी जो एकमुश्त राशि आपको मिलती हैवह भी पूरी तरह से tax free होती है।

पीपीएफ खाते में किसी को नामित किया जा सकता है नामांकन सुविधा एक या अधिक व्यक्तियों के नाम से उपलब्ध है.एनआरआई नहीं खोल सकते पीपीएफ एकाउंट

पीपीएफ एकाउंट खोलने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट
Documents Required for Opening PPF Account

खाता खोलने का फॉर्म| Account Opening Form (Form A)

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ| Passport size photograph

मान्य पहचान पत्र| ID proof: Copy of PAN card/ Voter ID/ Aadhaar

निवास प्रमाण| Residence proof: Passport / Electricity Bill/ Ration card /Bank Passbook ETC

 हर​ वित्तीय वर्ष के opening balance और उसके बाद साल भर की अवधि के दौरान आपके PPF Account में जमा की गई रकम पर मिली ब्याज 31 मार्च को जोड़ दी जाती है। इस तरह आपके account में जमा राशि वार्षिक आधार पर compound interest के साथ बढ़ती रहती है। फिलहाल आपके PPF Account पर सरकार 8 फीसदी ब्याज अदा करती है। लेकिन यह हर तीन महीने में निर्धारित होता हैमतलब कि इसमें change हो सकता है।

आपके PPF Account  में पिछले वित्तीय वर्ष में जो last balance रहा होगाउसका 25 फीसदी ही loan के रूप में ले सकते हैं।आपके account में नियमित आधार पर हर वर्ष कम से कम 500 रुपए deposit होने चाहिए। ऐसा न होेने पर आपको loan नहीं मिल सकता।आप एक ही वर्ष में दो बार PPF  से लोन के लिए apply नहीं कर सकते।


परिपक्वता अवधि के पहले खाता बंद करना हो तो… सामान्य स्थितियों मे 15 साल की maturity के पहले आप PPF Account बंद नहीं कर सकते। लेकिन emergency में इसे बंद करने की सुविधा आपको मिल सकती है,अगर account holder की मौत हो जाती हैतो उसका nominee या कानूनी वारिस एकाउंट बंद करने के लिए apply कर सकता है,account holder को स्वयं कोया अपने निकटतम संबंधियों में से किसी को किसी गंभीर ​बीमारी से इलाज की जरूरत हो।

Account holder  को स्वयं की या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी premature account बंद करने की सहूलियत मिल सकती है। medical या हायर एजुकेशनदोनों ही स्थितियों में premature closing के लिए जरूरी है कि आपका account कम से कम पांच साल पुराना हो चुका हो,इस प्रकार की PPF premature closing  में आपकी जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की निर्धारित दर से 1 % कम ब्याज दिया जाएगा। ये penalty आपके शुरू से लेकर अंत तक deposit की गई पूरी धनराशि पर लगेगी। Account holder के निधन पर यह penalty नहीं लगेगी।


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