Sukanya Samriddhi Yojana
Sukanya Samriddhi Yojana (सुकन्या समृद्धि योजना)
Eligibility, Tax,Benefits, Rules 2018
यह योजना 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है। जमाकर्ता बेटी नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है। माता-पिता या संरक्षक (Natural/legal guardian) दो बेटियों के अलग-अलग 2 खाता खोल सकते हैं। यदि दूसरे जन्म में जुड़वा बेटियां हैं तो जन्म संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बाद तीसरा खाता खोला जा सकता है।
खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज- लड़की के जन्म का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा माता/पिता का KYC,पहले इस खाते में प्रति वर्ष 1000 रुपए न्यूनतम जमा राशि जमा करनी होती थी जो अब सिर्फ 250 रुपए है। एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए जमा किया जा सकता हे। यह पैसा अकाउंट खुलने के 15 साल तक ही जमा करवाना होगा। ( जो की पहले 14 वर्ष था )
अगर आप किसी कारण वश खाते में पैसे जमा नहीं कर पाए तो 50 रुपये दण्ड तथा बची हुई राशि जमा करके
खाते का पुनःह सञ्चालन कर सकते हे।
बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता-पिता खाते को संचालित कर सकते हैं इसके बाद
बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है। किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच और सरकारी बैंक में
अकाउंट खुलवाया जा सकता है।
बालिका के 10th पास कर लेने पर या 18 वर्ष की आयु पूरा कर
लेने के बाद जमा राशि की केवल 50 फीसदी राशि निकाली जा सकती है। यदि किसी कारणवश बालिका की
मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और पूरी जमा राशि
ब्याज के साथ निकाल ली जाएगी।बेटी का खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरा होने पर खाता मेच्योर होगा। बालिका का विवाह यदि 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर
दिया जाएगा।
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